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18 जून 2011

झारखंड में आरटीईःनिजी स्कूलों को एक माह में देना होगा घोषणापत्र

मानव संसाधन विकास विभाग ने निजी स्कूलों को एक माह के भीतर घोषणा पत्र देने को कहा है। झारखंड निश्शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 लागू होने के बाद आरटीई एक्ट के अनुपालन के क्रम में घोषणापत्र जमा करने को कहा गया है। सभी जिलों के निजी स्कूलों को यह घोषणापत्र संबंधित डीएसई को देना होगा। फिलहाल रांची डीएसई कार्यालय ने इस संबंध में स्कूलों को निर्देश जारी किया है। विभाग ने अन्य जिलों में भी स्कूलों से घोषणापत्र लेने का निर्देश सभी डीएसई को दिया है। इसका बकायदा फारमेट जारी किया गया है। बाद में ये घोषणापत्र आम लोगों की जानकारी में भी लाए जाएंगे। जिन स्कूलों की स्थापना आरटीई एक्ट लागू होने के बाद हुई है, उन्हें मान्यता के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु एक्ट की अनुसूची में अंकित सभी नियमों और मानकों को पूरा करना होगा।
जो करनी होगी घोषणा
- स्कूल निबंधित सोसायटी या ट्रस्ट द्वारा चलाया जा रहा है।
- स्कूल किसी व्यक्ति, व्यक्ति समूह या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
- स्कूल भवन या अन्य संरचनाएं केवल शिक्षा और कौशल के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाती हैं।
- स्कूल राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा।
- स्कूल समय-समय पर वे जानकारियां देगा, जो सरकार द्वारा मांगी जाएंगी।
- इनके अलावा घोषणापत्र में स्कूल के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी(दैनिक जागरण,रांची,18.6.11)।

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