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23 जून 2011

दिल्ली यूनिवर्सिटी के निर्देश को उच्च न्यायालय में चुनौती

एमबीबीएस पाठ्यक्र म में दाखिला लेने के इच्छुक छात्रों के एक समूह ने बुधवार को दिल्ली विविद्यालय के उस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जिसमें केंद्र सरकार द्वारा नामित छात्रों को बिनी किसी प्रवेश परीक्षा में सफल हुए सीधे नामांकन करने का निर्देश दिया गया है। न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह और न्यायमूर्ति सुरेश कैत की पीठ ने दिल्ली विविद्यालय और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए चार जुलाई तक जवाब देने को कहा है। तीन महिला अभ्यर्थियों ने वकील अमन हिंगोरानी के जरिए याचिका दायर की। इन तीन छात्राओं ने 2011-12 सत्र के लिए दिल्ली विविद्यालय मेडिकल प्रवेश परीक्षा में सफलता हासिल की थी, लेकिन उन्हें मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साइंस में दाखिला नहीं मिल सका। याचिकाकर्ताओं के अनुसार विविद्यालय ने 2011 के लिए जो बुलेटिन जारी किया है उसमें केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कोटा के तहत नामित छात्रों को छूट दी गयी है(राष्ट्रीय सहारा,दिल्ली,23.6.11)।

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