हाईकोर्ट ने विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर एवं राज्य सरकार को टीईटी परीक्षा के लिए आवेदन करने वालों के फार्म स्वीकार करने को कहा है। न्यायालय ने टीईटी फार्म सही समय पर बोर्ड को उपलब्ध कराने में डाक विभाग की लापरवाही के बाद यह अंतरिम आदेश जारी किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने टीईटी अभ्यर्थियों की याचिका को सुनने के बाद जारी किया। इस याचिका में टीईटी अभ्यर्थियों का कहना था कि उनके द्वारा सही समय पर टीईटी का आवेदन विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर को भेज दिया गया था, लेकिन डाक विभाग की लापरवाही के कारण तय सीमा में फार्म परिषद दफ्तर में नहीं पहुंच पाए(राष्ट्रीय सहारा,नैनीताल,30.6.11)।
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