मुख्य समाचारः

सम्पर्कःeduployment@gmail.com

22 जून 2011

पाठ्यक्रम छोड़ने वाले छात्र को दोबारा प्रवेश से रोका जा सकता है : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि किसी पेशेवर पाठ्यक्र म के बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्र को दोबारा उसी कोर्स में प्रवेश लेने से रोका जा सकता है जब तक कि कोर्स की अवधि पूरी नहीं हो जाती, क्योंकि ऐसा करने से एक सीट बेकार होगी और किसी अन्य छात्र को मौका नहीं मिलेगा।द्म न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडला और न्यायमूर्ति जीपी मित्तल की पीठ ने गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विविद्यालय के फैसले को बरकरार रखा जिसमें उसने एक छात्र को मेडिसिन में परास्नातक कोर्स में इस आधार पर प्रवेश से इनकार कर दिया गया था कि उसने पिछले अकादमिक वर्ष में कोर्स छोड़ दिया था। अदालत ने डॉ. मुवीन कुमार की याचिका को खारिज कर दिया जिन्होंने विविद्यालय के फैसले को चुनौती दी थी। इससे पहले हाईकोर्ट की एकल न्यायाधीश की पीठ ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था(राष्ट्रीय सहारा,दिल्ली,22.6.11)।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

टिप्पणी के बगैर भी इस ब्लॉग पर सृजन जारी रहेगा। फिर भी,सुझाव और आलोचनाएं आमंत्रित हैं।