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26 जून 2011

डीयूःहाईकोर्ट का सेंट स्टीफन कॉलेज को नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट स्टीफन कॉलेज को प्रवेश देने के मामले में ईसाई समुदाय में चर्च के आधार पर भेदभाव करने के मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
जस्टिस मनमोहन सिंह ने एक छात्र को प्रवेश नहीं देने के मामले में पूछा है कि कॉलेज ने चर्च के आधार पर सीएनआई (चर्च ऑफ नार्थ इंडिया) और सीएनआईडी (चर्च ऑफ नार्थ इंडिया दिल्ली) के आधार पर उप वर्गीकरण क्यों किया? अदालत ने यह नोटिस एक छात्र निखिल नील दास की याचिका पर जारी किया है।

इस छात्र ने याचिका में कहा है कि उसने 12वीं में 89 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं। लेकिन क्रिश्चियन कोटा के अंतर्गत उसे साक्षात्कार में शामिल नहीं होने दिया गया। दास सीएनआई का सदस्य नहीं है। कॉलेज का कहना है कि छात्र को कोटा का लाभ तभी मिल सकता है जब वह सीएनआई का सदस्य हो(दैनिक भास्कर,दिल्ली,26.6.11)।

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