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25 जून 2011

डीयूःदाखिला मामले पर सेंट स्टीफेंस कॉलेज से हाईकोर्ट ने माँगा जवाब

हाईकोर्ट ने प्रतिष्ठित सेंट स्टीफेंस कॉलेज में ईसाई कोटे के तहत दाखिले के लिए आवेदन करने के बावजूद दाखिले से वंचित रहे एक छात्र की अर्जी पर डीयू और कॉलेज प्रशासन से जवाब-तलब किया है।

जस्टिस मनमोहन सिंह ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज प्रशासन व डीयू प्रशासन से सोमवार तक जवाब मांगा है। 12 वीं कक्षा की परीक्षा में 89 फीसदी अंक लाने के बाद भी याचिकाकर्ता निखिल नील दास को ईसाई कोटे के तहत प्रवेश के लिए साक्षात्कार में शामिल नहीं होने दिया गया।

गौरतलब है कि निखिल ने साल 2011-12 के लिए बीए अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम मे दाखिले के लिए आवेदन किया था। निखिल के वकील अशोक अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कॉलेज ने अवैध व असंवैधानिक तरीके से दाखिले के मापदंड तय किए, ताकि चर्च ऑफ नार्थ इंडिया की सदस्यता वाले उम्मीदवारों को फायदा मिल सके।दास चर्च ऑफ नार्थ इंडिया का सदस्य नहीं है(दैनिक भास्कर,दिल्ली,25.6.11)।

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