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25 जून 2011

हिमाचलःशैक्षणिक सत्र के बीच खाली नहीं होगा कर्मचारियों का आवास

सरकारी आवास की सुविधा ले रहे प्रदेश के कर्मचारी वर्ग के लिए अच्छी सूचना है। सरकार ने आवास आवंटन नीति में 13 साल के बाद बदलाव किया ह। इससे पूर्व 27 अप्रैल 1998 को इस नीति में बदलाव किया गया था। नई नीति के अनुसार अब शैक्षणिक सत्र के बीच में सरकारी आवास खाली नहीं करना पड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक यदि किसी कर्मचारी का शैक्षणिक सत्र व सेमेस्टर के दौरान तबादला होता है और संबधित कर्मचारी को सरकारी आवास का आवंटन हुआ है तो उससे वह खाली नहीं करवाया जाएगा। इतना ही नहीं यह सुविधा उन कर्मचारियों को भी मिलेगी जो रिटायर हो रहे हैं। इस बाबत सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि इसके लिए पहले मुख्य सचिव के पास सरकारी आवास के रिटेंशन में एक्सटेंशन प्रदान की शक्तियां होती थी, वहीं अब इसके लिए संबधित विभाग के सचिव व विभागाध्यक्षों को अधिकृत किया गया है। पहले विशेष परिस्थितियों में अधिकांश तौर पर यह एक्सटेंशन छह माह के लिए केवल मुख्य सचिव द्वारा ही प्रदान की जाती रही है। अब विभागीय सचिव व विभागाध्यक्ष को यह शक्ति दी गई है। दूसरा बदलाव यह किया गया है कि यदि नई नीति में कोई सामान्य पूल आवास के तहत सरकारी आवास रखना चाहता है तो उसे निर्धारित सामान्य लाइसेंस शुल्क का चार गुणा अदा करना पड़ेगा। चालू शैक्षणिक सत्र की अवधि पूरी होने तक वह अपने पास सरकारी आवास रख सकता है। सामान्य प्रशासन विभाग के हवाले से जारी अधिसूचना में सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, विभागाध्यक्ष, समस्त उपायुक्त व निदेशक (संपदा) को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि सरकारी आवास आवंटन नीति में किए बदलाव पर तत्काल प्रभाव से अमल किया जाए(दैनिक जागरण,शिमला,25.6.11)।

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