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24 जून 2011

हिमाचल में निजी स्कूलों का छात्रों से खेल

एलिमेंटरी शिक्षा का सर्टिफिकेट देने के लिए जिले का एक भी निजी स्कूल वैध नहीं है। जिला एलिमेंटरी शिक्षा विभाग के पास किसी भी निजी स्कूल प्रबंधन ने पंजीकरण नहीं कराया है। इसके कारण उन छात्रों के सामने भयंकर समस्या खड़ी हो गई है जो इस समय शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बिना पंजीकरण के यदि कोई स्कूल सर्टिफिकेट जारी करता है तो विभाग नियमों के तहत उसे बंद करवा सकता है। नए नियमों के तहत एलिमेंटरी शिक्षा विभाग के पास पंजीकरण कराना जरूरी है। विभाग के एनओसी मिलने पर ही स्कूल प्रबंधन आठवीं पास करने वाले स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं।

एक कमरे वाले होंगे बंद
सबसे ज्यादा हड़कंप की स्थिति उन स्कूलों में हैं जो एक-एक कमरे में बिना शर्तें पूरी किए चल रहे हैं लेकिन परीक्षाएं प्राइवेट स्टूडेंट्स के आधार पर कराते हैं। नए नियम से ऐसे स्कूलों पर अंकुश लगेगा। जो निजी स्कूल पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा विभाग की ओर से गठित कमेटी उन स्कूलों का दौरा करेगी। कमेटी छात्रों के लिए उपलब्ध सुविधाओं पर सबसे ज्यादा ध्यान देगी। उसके बाद ही पंजीकरण होगा। तीन वर्ष तक इसकी वैधता रहेगी। 5 जून तक आवेदन किए जा सकते थे।


इस शिक्षा सत्र से शुरू हुई योजना के तहत इस बारे में विभाग ने मार्च माह में नोटिफिकेशन जारी की थी। निजी स्कूलों को तीन माह के भीतर पंजीकरण कराना जरूरी किया था। लेकिन 4 माह पूरे होने को हैं अभी तक कोई भी जिले में स्कूल पंजीकरण के लिए आगे नहीं आया है(अश्वनी वालिया,दैनिक भास्कर,हमीरपुर,24.6.11)।

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