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23 जून 2011

हिंदी सरकारी भाषा है राष्ट्रभाषा नहीं: गृह मंत्रालय

संविधान में राष्ट्रभाषा का प्रावधान नहीं है। इस प्रकार की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग ने सामाजिक कार्यकर्ता मनोरंजन रॉय को दी है। रॉय ने 6 जून 2011 को सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत गृह मंत्रालय से कुछ जानकारी मांगी थी।

उप निदेशक (नीति) एवं केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी डॉ. सरोज कुमार त्रिपाठी ने 10 जून 2011 को जो जानकारी दी है। उसके अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत किए गए प्रावधान के तहत हिंदी केंद्र की राजभाषा जरूर है, परंतु संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई प्रावधान नहीं है।

सामाजिक कार्यकर्ता रॉय ने बताया कि देश को हिंदी में भारत, अंग्रेजी में इंडिया और उर्दू में हिन्दुस्तान के नाम से पुकारा जाता है। इसलिए उन्होंने अपनी आरटीआई की अर्जी में देश का आधिकारिक नाम क्या है? इसकी भी जानकारी मांगी थी। मगर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में उनके पास जानकारी उपलब्ध नहीं होने की बात कही है(दैनिक भास्कर,मुंबई,23.6.11)।

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