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29 जून 2011

महिला अफसरों के मेडिकल टेस्ट महिला डॉक्टर ही करेंगी

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वह सशस्त्र सेनाओं में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत चयनित महिला अधिकारियों के मेडिकल टेस्ट के बारे में बनाई गई नीति का अक्षरश: पालन सुनिश्चित करे। इसके तहत मेडिकल टेस्ट सिर्फ महिला स्त्री रोग चिकित्सकों द्वारा ही कराए जाने की बात कही गई है। जस्टिस पी. सतशिवम और ए.के. पटनायक की अवकाश पीठ ने यह टिप्पणी मंगलवार को उस याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अभी भी पुरुष चिकित्सक ये जांच कर रहे हैं। वर्ष 2004 में लागू नीति में कहा गया है कि महिला अफसरों की जांच अनिवार्य रूप से महिला स्त्री रोग चिकित्सकों द्वारा ही कराई जानी चाहिए। यह याचिका आल इंडिया वूमेन डेमोक्रेटिक एसोसिएशन (एडवा) और एक असफल महिला उम्मीदवार द्वारा दाखिल की गई थी, जिसने आरोप लगाया था कि उसे एक पुरुष चिकित्सक के निरीक्षण में मेडिकल टेस्ट करवाने पड़े थे(दैनिक जागरण,दिल्ली,29.6.11)।

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