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03 जुलाई 2011

मध्यप्रदेशः10 हजार शिक्षकों को 1 माह में मिलेगा एरियर

अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को एरियर देने के मामले में कोर्ट ने सरकार को एक में भुगतान के निर्देश दिए हैं। सरकार ने हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले के विरुद्ध डबल बेंच में गुहार की थी, जहां से भी कोर्ट ने एक माह में शिक्षकों के एरियर देने के निर्देश दिए हैं।
प्रदेशभर के ऐसे दस हजार शिक्षकों (इंदौर के 1500) को अप्रैल 2000 से मार्च-09 तक का 50 प्रतिशत एरियर मिलना है।
शासन ने 31 मई 2011 को सिंगल बेंच के विरुद्ध डबल बेंच में अपील की थी। 22 जून को मामले में अंतिम सुनवाई हुई। अब जो निर्णय के मुताबिक एक महीने में शासन एरियर के रूप में एक से डेढ़ लाख रु. देगा।
मप्र माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष बी.एस. यादव ने पुष्टि करते हुए बताया शासन को हर हाल में एरियर भुगतान करना होगा।

दूसरी ओर सिंगल बेंच ने जो 28 जून की तारीख शासन को दी थी, उस मामले में अधिकारियों ने स्वयं उपस्थित होकर डबल बेंच के निर्णय का उल्लेख कर दिया। अब अगली सुनवाई 22 जुलाई को डबल बेंच के समक्ष ही होगी।
आगे यह हो सकता है
>शासन एक माह में भुगतान कर देगा। >शासन कोर्ट से और समय मांग सकता है। >कोर्ट के समक्ष शिक्षकों के भुगतान के लिए भुगतान की प्रक्रिया बताकर शपथ-पत्र दे सकता है कि हम भुगतान करेंगे। >यदि एक माह में एरियर का भुगतान नहीं हुआ तो शिक्षक अवमानना याचिका लगाएंगे(दैनिक भास्कर,इन्दौर,3.7.11)।

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