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22 जुलाई 2011

यूपीः107 अभ्यर्थियों को पीसीएस परीक्षा में बैठने की अनुमति

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोकसेवा आयोग द्वारा पीसीएस प्रारम्भिक परीक्षा 2010 के संशोधित सूची से हटाये गये 107 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठने देने का अंतरिम आदेश पारित किया है। अदालत ने आयोग से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति विनीत सरन व न्यायमूर्ति रणविजय सिंह की खण्डपीठ ने बिजेन्द्र मोहन सिंह की याचिका पर पारित किया है। आयोग ने पीसीएस 2010 की प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम मई 2011 में घोषित किया। इसमें असफल कई अभ्यर्थियों ने इस परिणाम को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी तथा कहा था कि कई प्रश्नों के गलत विकल्प दिये गये हैं। हाईकोर्ट ने आयोग से जवाब मांगा था। इस बीच आयोग ने इस परिणाम को संशोधित करते हुए जून में एक संशोधित सूची जारी की। जिसमें 107 उन अभ्यर्थियों के नाम नहीं थे, जिनके नाम पहली सूची में थे। इन अभ्यर्थियों ने संशोधित परिणाम को हाईकोर्ट में चुनौती दी है(राष्ट्रीय सहारा,इलाहाबाद,22.7.11)।

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