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20 जुलाई 2011

यूपीःनिरीक्षक पदोन्नति परीक्षा का परिणाम घोषित करने पर 27 तक रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सिपाही से सब इंस्पेक्टर पद पर प्रोन्नति संबंधी परीक्षा का परिणाम घोषित किए जाने पर 27 जुलाई तक रोक लगा दी है। पीठ ने यह भी कहा है कि विभाग प्रोन्नति पर नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं लेकिन मुख्य परिणाम घोषित नहीं कर सकते। यह आदेश न्यायमूर्ति एसएन शुक्ला की खंडपीठ ने याची किरन गुप्ता सहित अन्य की ओर से दायर याचिका पर दिए हैं। याचिका प्रस्तुत कर याचीगणों का कहना था कि सरकार 12 जून 2010 को प्रदेश के 50, 389 पदों पर सिपाही से दारोगा के पदों पर रैंकर प्रोन्नति परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी की। इस मामले में 13 मार्च 2011 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई। कहा गया कि 22 अप्रैल 2011 व 26 मई 2011 को राज्य सरकार ने दो अन्य नोटीफिकेशन जारी कर कहा कि परीक्षा में रीजनिंग विधि और गणित के प्रश्नपत्रों में कुछ प्रश्न गलत हैं उनको निरस्त कर दिया गया है। याचीगणों का आरोप था कि जब लिखित परीक्षा में परीक्षार्थियों ने सभी सवालों के उत्तर दिए फिर बाद में कुछ प्रश्नों को निरस्त करना विधि विरुद्ध व गैरकानूनी है। इससे सभी के परीक्षा परिणाम पर भारी असर पड़ेगा। यह भी मांग की गई कि सभी प्रश्नों के आधार पर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए। पीठ ने आगामी 27 जुलाई तक परीक्षा परिणाम पर रोक लगा दी है(दैनिक जागरण,लखनऊ,20.7.11)।

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