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15 जुलाई 2011

यूपीपीसीएस-प्री परिणाम पर आयोग से जवाब-तलब

हाईकोर्ट ने पीसीएस-प्री परीक्षा के संशोधित परिणाम और पूर्व में घोषित परिणाम पर लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से जवाब मांगा है। न्यायालय ने आयोग से परीक्षा परिणाम से संबंधित सभी रिकार्ड भी तलब किए हैं। मामले की सुनवाई के लिए 20 जुलाई की तिथि नियत की है। याचियों की ओर से अधिवक्ता अनिल तिवारी और अनिल सिंह बिसेन ने पक्ष रखा। सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति रणविजय सिंह की खंडपीठ ने आयोग से यह बताने को कहा है कि परीक्षा परिणाम घोषित करने और मेरिट बनाने का क्या आधार है।
पीसीएस प्री परीक्षा का परिणाम पहली बार एक जून को घोषित किया गया। कुछ अभ्यर्थियों ने इसे यह कहते हुए चुनौती दी कि परीक्षा में पूछे गए कई प्रश्नों के उत्तर गलत थे। इसकी वजह से तमाम अभ्यर्थी असफल हो गए। इस बीच आयोग ने भूल सुधार करते हुए छह जुलाई को संशोधित परिणाम जारी कर दिया। संशोधित परिणाम में पूर्व में सफल घोषित 109 अभ्यर्थी असफल करार दे दिए गए। अब इन असफल अभ्यर्थियों ने संशोधित परिणाम को याचिका के माध्यम से चुनौती दी है। बृहस्पतिवार को इन दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की गई। 20 जुलाई को इस मामले में फैसला होने की संभावना है(अमर उजाला,इलाहाबाद,15.7.11)।

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