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08 जुलाई 2011

टेट में राजस्थानी का विकल्प क्यों नहीं:राजस्थान हाईकोर्ट

शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) में राजस्थानी भाषा को शामिल नहीं करने पर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार सहित एनसीटीई एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
न्यायाधीश गोपालकृष्ण व्यास ने भोपालगढ़ निवासी रामपाल व सेतरावा निवासी भोमसिंह की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया।
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि टेट के प्रश्न पत्र में भाषायी विकल्प के रूप में अंग्रेजी, संस्कृत, सिंधी, पंजाबी, उर्दू, गुजराती एवं हिन्दी भाषा शामिल हैं, लेकिन इसमें राजस्थानी को स्थान नहीं दिया गया। जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), साहित्य अकादमी व एनसीआरटी राजस्थानी को मान्य भाषा का दर्जा दे चुकी हैं।

इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा विभिन्न विश्वविद्यालय भी राजस्थानी भाषा पढ़ाते हैं। याचिका में राजस्थानी को शामिल नहीं करने को अव्यावहारिक बताया गया। इस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में सम्बन्घित अघिकारियों से जवाब तलब किया है(राजस्थान पत्रिका,जोधपुर,8.7.11)।

दैनिक भास्कर की रिपोर्टः
राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती से पहले आयोजित की जा रही शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) में भाषायी विकल्प के रूप में राजस्थानी भाषा को शामिल नहीं किए जाने पर शिक्षा सचिव, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन (एनसीटीई) सचिव, बोर्ड ऑफ सैकंडरी एजुकेशन से 18 जुलाई तक जवाब तलब किया है।

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