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22 जुलाई 2011

राजस्थान लोक सेवा आयोग को आयु सीमा में छूट पर विचार करने का निर्देश

राजस्थान हाइकोर्ट ने उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा 2010 में आयुसीमा में छूट पर राज्य सरकार और आरपीएससी को छात्रों के अभ्यावेदन पर एक माह में विचार करने के आदेश दिए हैं। आयु सीमा में छूट के लिए राजस्थान हाइकोर्ट में करीब 40 याचिकाएं दायर हुई थी। अदालत ने गुरूवार को सभी याचिकाओं को एक साथ निस्तारित कर दिया।

राज्य सरकार ने पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती के लिए 2010 में विज्ञापन जारी किया। इसमें छात्रों के लिए अघिकतम आयु सीमा 25 वष्ाü निर्धारित किया गया था। इससे पहले उपनिरीक्षक की भर्ती के लिए विज्ञापन 2007 में जारी किया गया था। राज्य सरकार ने एक परिपत्र के जरिए नियमित भर्ती परीक्षा का आयोजन नहीं होने पर छात्रों को अघिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष तक की छूट देने के आदेश जारी किए थे। इसी के अनुसार, राज्य सरकार ने भर्ती नियमों में भी संशोधन कर लिया था, लेकिन राजस्थान पुलिस सेवा भर्ती नियमों में संशोधन नहीं किया गया।


इसी वजह से आरपीएससी दर्जनों आवेदन पत्र खारिज कर दिया। आवेदन पत्र निरस्त किए जाने पर राजस्थान हाइकोर्ट में करीब 40 याचिकाएं दायर हुई। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को परीक्षा में शामिल करने के अंतरिम आदेश दिए। आरपीएससी ने उपनिरीक्षक भर्ती में अघिकतम आयु सीमा में छूट के प्रावधान नहीं होने का हवाला देते हुए अपने निर्णय को सही ठहराया। 

इस पर गुरूवार को अदालत ने याचिकाकर्ता छात्रों को आदेश की प्रति के साथ 15 दिन में आरपीएससी और राज्य सरकार को अभ्यावेदन देने के आदेश दिए। अदालत ने आरपीएससी को याचिकाकर्ता छात्रों के अभ्यावेदन पर 30 दिन में विचारकर निर्णय करने को कहा। अनुज के वकील कुलदीप ने बताया, आरपीएससी यदि फार्म को निरस्त कर देती है तो याचिकाकर्ता अदालत में याचिका दाखिल कर सकेंगे(दैनिक भास्कर,जयपुर,22.7.11)।

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