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14 जुलाई 2011

मध्यप्रदेशःनिजी स्कूलों में गरीब बच्चों को मिलेगा दाखिला

प्रदेश में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रायवेट स्कूलों की प्रथम कक्षा अथवा कक्षा एक से पूर्व प्रवेशित कक्षा में न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटों पर प्रदेश में करीब पौने दो लाख बच्चों को प्रवेश मिलेगा। पच्चीस फीसदी सीटों को भरने के लिए आवेदन की तिथि 19 जुलाई तक बढ़ाई गई है। प्रदेश में एक लाख 70 हजार 987 सीटें कमजोर एवं वंचित समूह के बच्चों के लिए उपलब्ध हैं। पात्र आवेदनों पर लाटरी पद्धति से चयन के लिए 20 जुलाई की तिथि निर्धारित की गई है। रिक्त सीटें पूरी तरह से भरने के लिए आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र ने आवश्यक निर्देश जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी किए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि आरक्षित रिक्त सीटों के तीन गुना प्रवेश फार्म जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में रखे जाएं। जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि प्रवेश फार्म मय आवश्यक दस्तावेजों के बच्चों के पालकों द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करवाये जा सकते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी इन फार्मो को सूचीबद्ध कर संबंधित निजी विद्यालयों को प्रेषित करेंगे। जिला मुख्यालय से बाहर के स्कूलों के लिए यह सुविधा विकासखण्ड समन्वयक कार्यालय में दिये जाने के निर्देश दिए गए हैं। वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के लिए रिक्त सीटों पर प्रवेश सुविधाजनक तरीके से हो सके, इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं बीआरसी के कार्यालयों में सेल भी बनाए जाएंगे(दैनिक जागरण,भोपाल,14.7.11)।

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