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15 जुलाई 2011

पीएचडी दाखिले से इनकार पर जामिया को कोर्ट की फटकार

अनुशासनहीनता के आरोप में एक छात्र को पीएचडी में प्रवेश देने से इंकार किए जाने पर हाईकोर्ट ने जामिया प्रशासन की कड़ी खिचाई की है। हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए अशरफ कमाल को पीएचडी में दाखिला देने का निर्देश दिया है।

जस्टिस कैलाश गंभीर ने अशरफ कमाल को जामिया कैंपस में प्रवेश पर रोक लगाने के आदेश को भी रद्द कर दिया। छात्र के कैंपस में प्रवेश पर रोक पर जामिया प्रशासन के आदेश को अनुचित बताते हुए कहा कि यह अजीब होगा कि याचिकाकर्ता जहां वर्षो तक छात्र रहा है उसी कैंपस में उसे प्रवेश से रोका जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता अन्य मानदंडों को पूरा करता है तो उसे दलित एवं अल्पसंख्यक अध्ययन के लिए पीएचडी में प्रवेश देने पर विचार किया जाए(हिंदुस्तान,दिल्ली,15.7.11)।

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