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16 जुलाई 2011

उत्तराखंडःअनुचित नियुक्ति मामले में गढ़वाल विवि और सरकार से जवाब तलब

नैनीताल उच्च न्यायालय ने गुरुकुल कागड़ी विविद्यालय में सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति के मामले में विवि और सरकार से जवाब तलब किया है। न्यायालय ने चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। यह आदेश सुभाष कुमार गोस्वामी की जनहित याचिका पर दिया गया है। इस याचिका में श्री गोस्वामी ने विवि के कुलपति एवं अन्य अधिकारियों पर विवि के अधीन जीव विज्ञान, पर्यावरण, रसायन विज्ञान व गणित विषयों के रिक्त पदों पर अपने रिश्तेदारों को नियुक्ति देने का आरोप लगाया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि विवि ने इस मामले में मौखिक परीक्षा का एक विज्ञापन जारी किया है। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि जब उनके द्वारा मामले में जानकारी मांगी गई तो उन्हें देने से इनकार कर दिया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बारिन घोष एवं न्यायमूर्ति सर्वेश के गुप्ता की पीठ ने विवि व सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है(राष्ट्रीय सहारा,नैनीताल,16.7.11)।

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