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03 जुलाई 2011

समय से एडमिशन कैंसल नहीं कराया तो नहीं मिलेगी फीस वापस

तय समयसीमा के बाद कॉलेज से दाखिला रद्द कराने की स्थिति में छात्रों को फीस नहीं लौटाई जाएगी। ऐसे ही एक मामले में सुनवाई करते हुए उपभोक्ता अदालत ने कहा कि तय समयसीमा के बाद दाखिला रद्द कराने से कॉलेज में एक योग्य छात्र दाखिला लेने से वंचित रह गया। वहीं, संस्थान में भी एक जगह खाली रह गई, क्योंकि समय पर सूचना नहीं मिलने से किसी अन्य छात्र को दाखिला नहीं दिया जा सका। जानकारी के मुताबिक, तीस हजारी उपभोक्ता अदालत के अध्यक्ष बाबूलाल ने शिकायतकर्ता छात्र रविकांत शर्मा की उस मांग को खारिज कर दिया, जिसमें उसने गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी को उसकी 58 हजार रुपये की फीस की रकम लौटाने के लिए आदेश देने की मांग की थी। पेश मामले के अनुसार रविकांत शर्मा ने 12 जून 2007 को गुरु गोविंद सिंह विविद्यालय के एक कॉलेज में दाखिला लिया था। उसने 58 हजार रुपये फीस के तौर पर विवि में जमा कराए। इसके बाद 27 जुलाई को दाखिला रद्द करने की अर्जी दी। जबकि दाखिला वापस लेने की अंतिम तिथि 12 जुलाई निर्धारित की गई थी। ऐसे में विवि द्वारा रुपये वापस नहीं लौटाने पर छात्र ने उपभोक्ता अदालत में अर्जी दायर कर दी। मामले की सुनवाई के दौरान छात्र की ओर से कहा गया कि उसके दाखिला वापस लेने के बाद कॉलेज में किसी अन्य छात्र को उसके स्थान पर रखा गया। इसकी जानकारी आरटीआई के तहत मांगी जानकारी में विविद्यालय की ओर से उपलब्ध कराई गई। लेकिन दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि तथ्यों से साफ है कि शिकायतकर्ता की जगह खाली रही(राष्ट्रीय सहारा,दिल्ली,3.7.11)।

1 टिप्पणी:

  1. छात्रों को सचेत करती यह जानकारी विद्यार्थियों के लिए बड़े काम की है।

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