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08 जुलाई 2011

उत्तराखंडःटेट में आरक्षित वर्गों को अंकों में छूट

शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीइटी) में 31 अगस्त, 2009 से पहले 40 फीसदी अंकों से स्नातक परीक्षा पास करने वाले आरक्षित वर्गो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थी भी शामिल हो सकेंगे। इस संबंध में गुरुवार को शासनादेश जारी हुआ। शासन ने टीइटी के लिए विद्यालयी शिक्षा परीक्षा परिषद के नए प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम को मंजूरी दी है। परीक्षा के लिए 21 अगस्त की तिथि प्रस्तावित है, लेकिन इसे 14 अगस्त को कराने पर भी विचार किया जा रहा है।
एनसीटीई से हरी झंडी मिलने के बाद 31 अगस्त, 2009 से पहले स्नातक डिग्री 45 फीसदी अंकों से पास करने वाले अभ्यर्थियों को भी टीइटी में शामिल करने की अनुमति दी जा चुकी है। इस बाबत हफ्तेभर पहले शासनादेश जारी हो चुका है। उक्त शासनादेश में आरक्षित वर्गो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विकलांग अभ्यर्थियों को अंकों में मिलने वाली पांच फीसदी छूट का जिक्र नहीं किया गया था। इस व्यवस्था के तहत सामान्य वर्ग को 45 फीसदी तो उक्त चार श्रेणियों के अभ्यर्थियों को 40 फीसदी अंक होने पर परीक्षा में बैठने की पात्रता मिलेगी। इस बाबत आज शिक्षा सचिव मनीषा पंवार ने शासनादेश जारी कर दिया। यह छूट देने के बाद परिषद की ओर से पात्रता सीमा में आए नए अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका देना है। लिहाजा टीइटी की तिथि 10 जुलाई से आगे खिसकाई जा चुकी है। शासन ने आज परिषद के नए परीक्षा कार्यक्रम को भी मंजूरी दी है। परिषद ने नई परीक्षा तिथि 21 अगस्त प्रस्तावित की है। शासन ने परिषद को इस तिथि से पहले भी परीक्षा आयोजित करने का विकल्प दिया है। परीक्षा 14 अगस्त को आयोजित करने पर विचार किया जा रहा है। इस बारे में अंतिम फैसला परिषद को ही लेना है। शासन इस बाबत हरी झंडी दिखा चुका है(दैनिक जागरण,देहरादून,8.7.11)।

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