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09 जुलाई 2011

राजस्थानःदाखिले के शहर में ही करना होगा लोन के लिए आवेदन

नए सत्र में कॉलेज में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थी यदि एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो उन्हें उसी शहर में एप्लाई करना होगा, जहां उन्होंने एडमिशन लिया है। इसके पीछे प्रमुख वजह यह है कि शहर में उन्हें लोन संबंधी कार्यवाही के लिए इधर से उधर नहीं जाना पड़ेगा।

इससे पैसे और समय दोनों की बचत होगी। ऐसे में इस साल एजुकेशन लोन लेकर पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। बैंकों के नियमानुसार अब तक जहां पैरेंट्स रहते थे, वहां से ही लोन मिलता था। इस बार व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। अब बैंकों द्वारा स्थानीय कॉलेजों के लिए ही लोन दिया जाएगा। बैंक अधिकारी बताते हैं कि ऐसा करने से लोन लेने वाले विद्यार्थियों की मुश्किल आसान हो जाएगी। वे बताते हैं कि ऐसे में बैंक की फार्मेलिटी पूरी करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और न ही कॉलेज बदलते समय स्टूडेंट्स को किसी प्रकार की परेशानी होगी।

क्या मिलती है रियायत: इंटरेस्ट के साथ इंस्टॉलमेंट समय पर जमा कराने पर अंत में दिए जाने वाले इंस्टॉलमेंट में एक प्रतिशत की रियायत दी जाती है। किसी भी बैंक में चार तो किसी में साढ़े सात लाख रुपए तक के लोन सैंक्शन कराने पर कोई सिक्योरिटी नहीं लगती है, लेकिन साढ़े सात लाख रुपए से ऊपर वालों के लिए 100 प्रतिशत सिक्योरिटी ली जाती है। अन्य शहरों में पढ़ाई के लिए जाने वालों को हॉस्टल, ड्रेस, ट्यूशन, ट्रांसपोर्ट, कंप्यूटर की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। लोन लेने के लिए कॉलेज फीस के अलावा स्टूडेंट्स लैपटॉप और बुक्स की राशि का जिक्र कर सकते हैं।


जांचते हैं मार्कशीट: लोन देने से पहले स्टूडेंट के ऑल ओवर परसेंटेज पर ध्यान दिया जाता है। फैमिली बैंक ग्राउंड की विशेष तौर से जानकारी जी जाती है। दसवीं, 12वीं और ग्रेजुएशन की मार्कशीट की जांच होती है।

ये हैं जरूरी दस्तावेज: कॉलेज में दाखिला लेने का प्रूफ। किस कोर्स में दाखिला ले रहे है, उसकी प्रवेश परीक्षा का परिणाम। कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर।

यह है नियम: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार एंट्रेंस टेस्ट के जरिए एडमिशन लेने वाले छात्रों को ही लोन दिया जाएगा। पढ़ाई पूरी होने के बाद करीब 6 महीने तक इंस्टॉलमेंट जमा न करने की रियायत होती है। स्टूडेंट्स 5 से 8 साल तक की अवधि में चुका सकते है। एमबीए, एमबीबीएस कोर्सेस के लिए परिवार की वार्षिक आय डेढ़ से दो लाख होनी चाहिए।

कॉलेज नहीं बदल सकते: लोन लेने के बाद स्टूडेंट बंधन में बंध जाते है, ऐसे में वह कॉलेज नहीं बदल सकते। यदि वह ऐसा करते है तो उन्हें लोन की पूरी राशि चुकाकर अगले लोन के लिए री-अप्लाई करना होगा। पढ़ाई करने वाले स्थान से लोन लेना स्टूडेंट्स और पैरेंट्स दोनों के लिए फायदेमंद है। - पूरन सिंह देवड़ा, एक्सिस बैंक ब्रांच हैड(दैनिक भास्कर,जोधपुर,8.7.11)

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