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01 जुलाई 2011

यूपीःडिग्री शिक्षकों के सेवानिवृत्ति मामले में यथास्थिति के आदेश

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने फैजाबाद के साकेत महाविद्यालय के रीडर राजेर प्रताप सिंह सहित अन्य की सेवानिवृत्ति के मामले में यथा स्थिति बनाये रखने के आदेश दिए हैं। यूजीसी रेगुलेशन के अनुमोदन के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने एक मामले में यथास्थिति के आदेश दिए थे। इसी आधार पर उच्च न्यायालय ने भी ग्रामीणों को यथास्थिति के आदेश दिए हैं। यूजीसी रेगुलेशन 2010 के अनुमोदन के अनुसार कहा गया है कि डिग्री कालेज व महाविद्यालयों के रीडर की अधिवषर्ता आयु 60 वर्ष की जगह 65 वर्ष की जा सकती है। इस अनुमोदन के आधार पर अन्य प्रदेशों में यह व्यवस्था लागू कर दी गयी लेकिन उत्तर प्रदेश में इसे लागू नहीं किया गया। इस मामले में याची शम्भूनाथ उपाध्याय ने सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका प्रस्तुत की थी। गत 27 जून को सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में याची की सेवानिवृत्ति जो 30 जून को होने वाली थी इस पर यथा स्थिति के आदेश दिए थे। फैजाबाद के साकेत महाविद्यालय व लखनऊ के कुछ रीडर याचीगणों ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में याचिका दायर की। कहा गया है कि यह याचीगण भी 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसलिए उनके मामले में भी यथास्थिति लागू की जाए। पीठ ने सुनवाई के बाद इन याचीगणों को भी सेवानिवृत्ति मामले में यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिए हैं(राष्ट्रीय सहारा,इलाहाबाद,1.7.11)।

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