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12 जुलाई 2011

विकलांग बच्चों के लिए अध्यापक नियुक्त न करने के मामले में यूपीएससी और डीएसएसबी को नोटिस

सरकारी स्कूलों में विकलांग बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष अध्यापकों की नियुक्ति न करने के पर हाईकोर्ट ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) व दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड(डीएसएसबी) को नोटिस जारी कर 10 अक्टूबर तक जवाब मांगा है। पीठ ने मामले की सुवाई करते हुए एमसीडी ,एनडीएमसी,दिल्ली सरकार व अन्य पक्षकारों से एक माह के अंदर इस बाबत स्थिति रिपोर्ट भी पेश करने को कहा है। इस मामले में सोशल ज्यूरिस्ट संस्था की ओर से इसी मुतल्लिक अदालत के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया कि उसका पालन नहीं किया गया है। न्यायमूर्ति इंद्रमीत कौर की पीठ के समक्ष सोशल ज्यूरिस्ट संस्था के सलाहकार एडवोकेट अशोक अग्रवाल की ओ से कहा गया कि राजधानी के स्कूलों में विकलांग बच्चों को पढ़ाने के लिए हर स्कूल में कम से कम दो विशेष अध्यापकों की नियुक्ति करने की बात अदालत ने कही थी,लेकिन इस बाबत दिल्ली सरकार व एमसीडी ने आदेश का पालन नहीं किया। इस पर एमसीडी की ओर से कहा गया कि टीचरों की नियुक्ति के लिए एक प्रस्ताव तैयार करने के बाद यूपीएससी को भेज दिया गया था परंतु अभी तकउसकी स्वीकृति के बाबत कोई जवाब नहीं आया है। गौरतलब है कि इससे पहले मुख्य न्यायाधीश के समक्ष दायर जनहित याचिका में पीठ ने दिल्ली सरकार,एमसीडी व एनडीएमसी को कहा था कि विकलागं बच्चों के लिए स्पेशल टीचर्स की नियुक्ति की जाए। उक्त जनहित याचिका में कहा गया था कि विकलांग बच्चों को शिक्षा के अधिकार के तहत शिक्षा पाने का हक है अत: तीन हजार सरकारी स्कूलों में स्पेशल टीचर्स की नियुक्ति करने का आदेश दिया जाए(राष्ट्रीय सहारा,दिल्ली,12.7.11)।

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