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11 जुलाई 2011

पंजाबःलाइसेंस प्रक्रिया से परेशानी में निजी कॉलेज

पंजाब सरकार ने भले ही कालेजों में लर्निग लाइसेंस बनाने के आदेश देकर विद्यार्थियों को राहत देने का प्रयास किया है, लेकिन निजी कॉलेज प्रिंसिपलों की ओर से इन आदेशों का कोई खास स्वागत नहीं किया जा रहा। एक तरफ जहां कॉलेज प्रिंसिपल इन निर्देशों को विद्यार्थियों के लिए अच्छा संकेत मान रहे हैं।

वहीं, दूसरी ओर वे इस प्रक्रिया से कालेज प्रबंधकों पर बोझ बढ़ने की बात से भी परेशान हैं। ज्ञात हो कि पंजाब सरकार की ओर से सभी कालेजों में विद्यार्थियों के लर्निग लाइसेंस बनाने के आदेश जारी किए गए हैं। इनका जिक्र केंद्र मोटर वाहन नियम 4,10,11 में किया गया है। इन आदेशों का उद्देश्य विद्यार्थियों को लाइसेंस बनाते समय आने वाली परेशानियों को कम करना है।


प्रक्रिया से बढ़ेगा कालेज पर बोझ: आर्य कॉलेज के प्रिंसिपल टीएल जोशी के अनुसार, भले ही यह प्रक्रिया विद्यार्थियों के लिए शुरू की गई हो, लेकिन इसका प्रभाव कालेज के काम काज को काफी प्रभावित करेगा। यही नहीं जिस भी व्यक्ति पर इस कार्य की जिम्मेदारी होगी, उसे अन्य कामों में देरी के लिए हर्जाना भी चुकाना पड़ सकता है। इस बात से सहमति जताते हुए रामगढ़िया कालेज के प्रिंसिपल नरिंदर संधू ने कहा कि सरकारी कालेजों की तरह इस प्रक्रिया को शुरू करना चाहिए, नहीं तो यह कालेज प्रशासन के लिए केवल एक बोझ ही साबित होगी।
दोबारा मीटिंग के बाद दी जाएगी ट्रेनिंग: डीटीओ अश्विनी कुमार ने बताया कि इस प्रक्रिया को लेकर सरकार के अगले आदेश आने के बाद सभी कालेजों की एक मीटिंग बुलाई जाएगी। जिसके बाद कालेजों की सहमति हुई तो उन्हें इस कार्य की पूरी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। जिसमें उन्हें बताया जाएगा, कि कैसे इस कार्य को पूरा करना है, कौन से डॉक्यूमेंट इक्ट्ठे करने है, मेडिकल के लिए कैसे डॉक्टर को संपर्क करना है आदि(मनधीर गिल,दैनिक भास्कर,लुधियाना,11.7.11)।

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