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02 जुलाई 2011

आईआईटी में दाखिला न मिलने पर हाईकोर्ट का नोटिस

आईआईटी की संयुक्त परीक्षा (जेईई) में पास होने के बावजूद तकनीकी खराबी के चलते एक छात्र को दाखिला न मिलने के मामले में हाईकोर्ट ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एचआरडी) के सचिव व आईआईटी जेईई के अध्यक्ष को नोटिस जारी कर चार जुलाई तक जवाब मांगा है। जितेंद्र कुमार बंसल ने आईआईटी की जेईई की प्रवेश परीक्षा पास कर ली थी परंतु काउंसलिंग के लिए पंजीकरण कराने में तकनीकी खराबी के चलते उसका पंजीकरण नहीं हो पाया था। पीठ ने इस मामले में पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए कहा कि याची छात्र को दाखिला देने की संभावना तलाश की जानी चाहिए। न्यायमूर्ति एमएल मेहता की पीठ के समक्ष याची छात्र जितेंद्र कुमार बंसल की ओर से एडवोकेट नवीन कुमार झा की ओर दलील दी गयी कि आईआईटी की संयुक्त प्रवेश परीक्षा(जेईई) पास करने के बाद उनके मुवक्किल ने अपने आप को जेईई काउंसलिंग के लिए पंजीकृत कराया और 15 जून को दाखिले के लिए दो पाठय़क्रम का चयन किया। उन्होंने कहा कि बंसल को बाद में अधिक पाठय़क्रम चुनने की सलाह दी गई और उसने जोसीओपी वेबसाइट में काउंसलिंग के लिए 20 अन्य कोर्स में पंजीकरण किया। एडवोकेट झा ने कहा कि उसे आईआईटी ने काउंसलिंग में उपस्थित होने से मना कर दिया और उसे बताया गया कि तकनीकी खराबी की वजह से विकल्प का स्थान नहीं भरा जा सका था और वह जगह खाली रह गयी थी, इसलिए उसे दाखिला नहीं दिया जा सकता। पीठ ने इस पर पक्षकारों को नोटिस जारी कर छात्र को दाखिला देने की संभावना तलाशने को कहा है(राष्ट्रीय सहारा,दिल्ली,2.7.11)।

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