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07 जुलाई 2011

राजस्थानःसंस्कृत महाविद्यालयों में यूजीसी वेतनमान देने का हाईकोर्ट का आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने संस्कृत महाविद्यालयों के प्राचार्य, आचार्य, शिक्षकों व कर्मचारियों को यूजीसी वेतनमान लागू करने के अदालत के आदेश की अवहेलना करने तथा बाद में उच्चाधिकारियों के हाईकोर्ट में किए गए वादे के अनुसार 4 जुलाई 2011 तक आदेश की पालना करने की समय सीमा निकल जाने के मामले पर हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है।


न्यायाधीश गोपालकृष्ण व्यास ने सरकार को आदेश की पालना के अंतिम अवसर के रूप में दस दिन का समय दिया है। न्यायाधीश व्यास ने इस मामले में अवमानना का सामना कर रहे संस्कृत शिक्षा सचिव अशोक संपतराम, निदेशक संस्कृत शिक्षा हरिशंकर भारद्वाज सहित राज्य सरकार की ओर से मामले की पैरवी कर रहे सरकारी वकील डॉ. गोपाल राज कल्ला के माध्यम से 18 जुलाई तक यूजीसी ग्रेड लागू करने के आदेश जारी करने अन्यथा इन अधिकारियों को अगले माह के वेतन से वंचित किए जाने के आदेश जारी किए हैं।
हाईकोर्ट में डॉ. प्रशांत पंवार व 13 अन्य व्याख्याता, प्रिंसीपल लक्ष्मी नारायण आसोपा सहित 4 अन्य, प्रो. रामेश्वर प्रसाद शर्मा सहित 17 अन्य व पीटीआई नरेंद्र कुमार चौबदार व 15 अन्य की ओर से हाईकोर्ट के दिनांक 25 अक्टूबर 2010 के जारी आदेश की संस्कृत विभाग द्वारा पालना नहीं किए जाने पर अवमानना याचिका दायर की गई।

इसके तहत पिछली सुनवाई पर निदेशक संस्कृत शिक्षा डॉ. भारद्वाज स्वयं उपस्थित हुए थे व 4 जुलाई 2011 तक आदेश की पालना करने का वादा किया था। लेकिन बुधवार को राजकीय अधिवक्ता कल्ला ने कहा कि आदेश प्रोसेस में है तथा जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। इसके लिए उन्होंने और समय दिए जाने की मांग की। इस पर न्यायाधीश ने गंभीर रुख अपनाते हुए अधिकारियों को दस दिन की अंतिम मोहलत दी। आदेश में उच्चाधिकारियों को अगली सुनवाई पर उपस्थित रहने के भी निर्देश दिए हैं(दैनिक भास्कर,जोधपुर,7.7.11)।

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