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06 जुलाई 2011

सिविल सर्विस परीक्षा की मार्कशीट दिखाने के आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट की रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें यूपीएससी से सिविल सेवा परीक्षा में सफल रहे लोगों के व्यक्तित्व परीक्षण की अंकतालिकाएं और टिप्पणियों को उजागर करने को कहा गया था।

जस्टिस राजीव सहाय एंडला ने कुमार सौवीर को नोटिस जारी कर 24 अगस्त तक जवाब मांगा है। सौवीर के आवेदन पर ही सीवीसी ने यूपीएससी को आदेश दिया था। यूपीएससी ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

क्या है आशंका :

यूपीएससी ने कहा कि सफल उम्मीदवारों के व्यक्तित्व परीक्षण की अंकतालिकाएं तथा सिफारिशें सार्वजनिक करने से न केवल इस प्रक्रिया के राज पर से पर्दा उठ जाएगा बल्कि सिविल सेवा परीक्षा की गोपनीयता भी भंग होगी।

यूपीएससी ने यह आशंका भी जताई कि लोग आयोग द्वारा ली गई जानकारी का निहित स्वार्थो के लिए दुरुपयोग भी कर सकते हैं।


क्या था मामला : 

सीआईसी ने इस साल जनवरी में सौवीर की याचिका मंजूर कर ली थी। सौवीर ने कहा था कि वह 2009 में इस परीक्षा में शामिल हुआ था, लेकिन सफल नहीं हो सका था। दुखी होकर उसने आयोग से मई 2009 में अपनी परीक्षा के संबंध में जानकारी मांगी थी, लेकिन आयोग ने देने से मना कर दिया था(दैनिक भास्कर,दिल्ली,6.7.11)।

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