नैनीताल उच्च न्यायालय ने सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2010 में उत्तराखण्ड राज्य में सेवायोजन होने के शर्त को चुनौती देने वाली एक याचिका पर राज्य लोक सेवा आयोग से अभ्यर्थियों के फार्म स्वीकार करने को कहा है। न्यायालय ने आयोग से जवाब भी मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकल पीठ ने दिग्विजय सिंह एवं अन्य की एक याचिका पर दिया है। इस याचिका में याचिकाकर्ताओं ने राज्य लोक सेवा आयोग के पदों में इस तरह की शर्त को संविधान के नियमों के खिलाफ बताया है। याचिकाकर्ताओं ने इस शर्त को निरस्त करने का अनुरोध भी किया है। फिलहाल एकल पीठ ने याचिकाकर्ताओं के आवेदन स्वीकार करने का आदेश दिया है(राष्ट्रीय सहारा,नैनीताल,9.8.11)।
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