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21 अगस्त 2011

मध्यप्रदेशःप्राइवेट स्कूलों की खाली सीट के लिए आवेदन 28 तक

शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के तहत प्राइवेट स्कूलों में खाली सीटों पर गरीब व वंचित वर्ग के बच्चों के आवेदन 28 अगस्त तक जमा हो सकेंगे। इसके बाद यदि जरूरत पड़ी तो एक सितंबर को लॉटरी निकाली जाएगी। खाली सीटों के लिए फिलहाल पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर गरीब बच्चों को एडमिशन दिए जा रहे हैं। इसके लिए विस्तारित पड़ोस यानी कहीं का भी बच्चा अपने घर से कितनी भी दूरी के स्कूल में एडमिशन ले सकता है, बशर्ते कि सीटें खाली हों।

राज्य शिक्षा केंद्र के कमिश्नर मनोज झालानी ने बताया कि हमारी कोशिश है कि जल्द सारी सीटें भर जाएं। यदि इस महीने के आखिर तक भी सारी सीटें नहीं भर पातीं तो इस बात को सरकार के ध्यान में लाएंगे। हालांकि आरटीई के तहत एडमिशन की कोई आखिरी तारीख नहीं रखी जा सकती, लेकिन विशेष अभियान जरूर चलाया जा सकता है।

यह है स्थिति: 31 जुलाई की स्थिति में प्रदेश में 22 हजार और भोपाल में 735 सीटें एडमिशन के लिए शेष बची हैं। भोपाल के अधिकांश सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में सीटें भर चुकी हैं। अब उन्हीं स्कूलों में सीटें खाली बची हैं, जिनमें अभिभावक अपने बच्चों को एडमिशन नहीं दिलाना चाहते। कलेक्टर ने दी हिदायत: इधर,आरटीई के भोपाल जिले में क्रियान्वयन के संबंध में जिला कलेक्टोरेट में आयोजित एक बैठक में कलेक्टर निकुंज श्रीवास्तव ने प्राइवेट स्कूलों के प्राचार्य, संचालकों आदि को गरीब बच्चों को खाली पड़ी सीटों पर जल्द एडमिशन देने की हिदायत दी। कलेक्टर ने कहा कि अगले कार्य दिवस मंगलवार से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय (डीईओ), विकासखंड स्रोत समन्वय कार्यालय (बीआरसी) फंदा नया व पुराना शहर, ग्रामीण और बैरसिया में भी आवेदन उपलब्ध रहेंगे। जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) केके अग्रवाल ने बताया कि सभी बीआरसी को आरटीई के तहत एडमिशन पा चुके बच्चों की सूची आगामी पांच नवंबर तक जिला शिक्षा केंद्र भोपाल में जमा करना होगी(दैनिक भास्कर,भोपाल,21.8.11)।

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