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25 अगस्त 2011

मध्यप्रदेशःपीसीएमएस में एडमिशन से इंकार पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची राज्य सरकार

अब ये सुप्रीम कोर्ट में तय होगा कि पीपुल्स कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस (पीसीएमएस) में आवंटित सरकारी कोटे की 66 सीटों पर विद्यार्थियों को एडमिशन मिलेगा या नहीं? राज्य सरकार ने मंगलवार को पीसीएमएस द्वारा सरकारी कोटे की सीटों पर एडमिशन देने से इनकार करने की शिकायत सुप्रीम कोर्ट में की है। राज्य सरकार ने यह कार्रवाई कॉलेज को दिए गए नोटिस का जवाब मिलने के बाद की है।

सरकार ने अपनी शिकायत में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 27 जनवरी 2011 के अपने आदेश में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की 50 फीसदी सीटें पीएमटी से भरने को कहा था। इसके आधार पर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने कॉलेज की 66 सीटें पीएमटी काउंसिलिंग से आवंटित की थी, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने पीपुल्स यूनिवर्सिटी से अपनी संबद्धता बताकर छात्रों को एडमिशन देने से इनकार कर दिया।

जवाब देने के लिए मांगा समय

पीसीएमएस ने सरकारी कोटे से आवंटित 66 सीटों पर उम्मीदवारों को एडमिशन न देने के मामले में संचालक चिकित्सा शिक्षा (डीएमई) से 10 दिन का समय मांगा है। डीएमई ने 17 अगस्त को पीसीएमएस अधिकारियों से 24 घंटे के भीतर सरकारी कोटे की सीटों पर एडमिशन न देने का कारण पूछा था। साथ ही विद्यार्थियों को एडमिशन न देने के कारण कॉलेज को डिजायरएबिलिटी एंड फिजिबिलिटी सर्टिफिकेट वापस लेने की चेतावनी दी थी। 
राज्य सरकार ने पीपुल्स कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस द्वारा सरकारी कोटे की 66 सीटों पर एडमिशन न देने की शिकायत मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से की है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के उप सचिव एसएस कुमरे ने काउंसिल को पत्र लिखकर कॉलेज में डीमेट कोटे से होने वाले एडमिशन रद्द करने की मांग की है(दैनिक भास्कर,भोपाल,25.8.11)।

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