हरियाणा और पंजाब लोकसेवा आयोग के सदस्यों और चेयरमैन की नियुक्ति के लिए मापदंड तय करने की याचिका की सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार के एडवोकेट जनरल ने हाईकोर्ट में कहा कि हाईकोर्ट को इस बारे में कोई दिशा-निर्देश जारी करने का अधिकार नहीं है। हरियाणा के एजी हवा सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार लोकसेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति में उचित मापदंड तय कर उच्च योग्यता वालों की ही नियुक्ति करती है। बुधवार को सुनवाई के दौरान सरकार ने 20 जुलाई 2006 से 19 जुलाई 2011 तक लोकसेवा आयोग द्वारा भरे गए, उन पदों की जानकारी दी, जिनको कोर्ट में चुनौती नहीं दी गई। इसके अनुसार, पिछले पांच साल में आयोग ने 404 पद भरे हैं। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ति प्रमोद कोहली और न्यायमूर्ति के कानन की फुल बैंच ने केंद्र सहित पंजाब और हरियाणा सरकार को दोबार हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पंजाब सरकार को पंजाब लोकसेवा आयोग के चेयरमैन पद पर हरीश राय ढांडा की नियुक्ति से संबंधित सभी ओरिजनल दस्तावेज कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार बताए कि अन्य राज्यों के लोकसेवा आयोग के चेयरमैन और सदस्यों के लिए योग्यता का कोई पैमाना निर्धारित किया गया है। अगर किया गया है तो उसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। सोमवार 1 अगस्त को हुई पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने ढांडा को पंजाब लोकसेवा आयोग के चेयरमैन पद की शपथ लेने से रोक दिया था। पंचकूला के सलिल सबलोक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर लुधियाना के विधायक ढांडा की आयोग के चेयरमैन पद पर नियुक्ति को चुनौती दी थी। मामले की अगली सुनवाई सोमवार 8 अगस्त को होगी(दैनिक जागरण,चंडीगढ़,4.8.11)।
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जवाब देंहटाएंसमाचार हम तक पहुँचाने के लिए आभार!
जवाब देंहटाएंआभार!
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