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21 अगस्त 2011

राजस्थानःएमबीबीएस में अवैध दाखिलों पर हाईकोर्ट की सख्ती

राजस्थान हाईकोर्ट ने एमबीबीएस में सरकारी कोटे में अवैध तरीके से दाखिले पर सख्ती दिखाते हुए बिना आरपीएमटी सीधे दाखिला पाने वाले छात्रों को नियमित करने से इनकार कर दिया है।
न्यायालय की खण्डपीठ ने इस मामले में एकलपीठ के आदेश को कायम रखते हुए महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज की अपील को खारिज करते हुए यह आदेश दिया। न्यायालय ने कहा कि इनके दो-तीन साल की पढ़ाई पूरी करने के तर्क के आधार पर इन्हें राहत नहीं दी जा सकती, क्योंकि एमसीआई इन छह छात्रों के बारे में 2008 से ही जानकारी मांग रही थी। साथ ही, कहा कि आरपीएमटी से भरी जाने वाली सीटों के बारे में कॉलेज फेरबदल नहीं कर सकता। न्यायालय ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जा सकता, प्रवेश पूर्णत: नियमानुसार ही होने चाहिए। कॉलेज की ओर से अपनाई प्रक्रिया को एमसीआई के निर्देशों की अनदेखी माना है(राजस्थान पत्रिका,जयपुर,21.8.11)

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