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27 अगस्त 2011

मध्यप्रदेशःसमय पर रिजल्ट नहीं दिया तो लगेगा जुर्माना

उच्च शिक्षा विभाग में विद्यार्थियों से सीधे तौर पर जुड़े कार्यो की समय सीमा तय की जाएगी। इन कार्यो को लोक सेवा प्रदाय गांरटी अधिनियम 2010 के दायरे में लाया जाएगा। इस संबंध में उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने प्रस्ताव बनाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। शर्मा ने ये निर्देश शुक्रवार को राजधानी के विज्ञान भवन में आयोजित विभाग की समीक्षा बैठक में दिए। इस अधिनियम में कामों को समय सीमा में नहीं करने वाले संबंधित अधिकारी पर जुर्माने का प्रावधान है।

प्रदेश के कॉलेज के छात्रों को समय पर अपनी परीक्षा आयोजित कराने, रिजल्ट घोषित करने, डुप्लीकेट मार्कशीट लेने और रिवेल्यूशन के लिए अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। फिलहाल सेमेस्टर परीक्षा और उसके रिजल्ट में देरी होने पर जिम्मेदार के खिलाफ सीधे कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन, इसके लागू होने पर विभाग के हर काम की समय सीमा तय हो जाएगी, जिम्मेदार अधिकारी की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाएगी।


इस अधिनियम के प्रभावी होने के बाद यदि सेमेस्टर सिस्टम निर्धारित समय में पूरा नहीं होता और परीक्षा तय तिथि पर नहीं होती तो छात्र इसकी शिकायत कर सकेंगे। इसके बाद मार्कशीट देने की समय सीमा भी तय की जाएगी। अभी इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है।

"छात्रों के हर काम समय सीमा में हों, इसके लिए लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम को विभाग के कामों में लाया जा रहा है। इसके लिए प्रस्ताव बनाने के आदेश अधिकारियों को दे दिए गए हैं।"
लक्ष्मीकांत शर्मा,उच्च शिक्षा मंत्री(दैनिक भास्कर,भोपाल,27.8.11)

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