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21 अगस्त 2011

बिहारःआइजीआइएमएस में नामांकन पर रोक

पटना हाइकोर्ट ने इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में एमबीबीएस प्रथम सत्र में काउंसेलिंग के माध्यम से होनेवाले नामांकन पर रोक लगा दी है. अदालत ने इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, राज्य सरकार और बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता पर्षद को नोटिस जारी किया है.
न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी की अदालत ने कुमार क्षितिज अनुभव की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए 23 अगस्त से शुरू हो रही काउंसेलिंग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. अदालत ने एक सप्ताह के बाद इस मामले की सुनवाई करने का निर्देशदिया है. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने 31 अगस्त तक पहले बैच की नामांकन प्रक्रिया पूरी करने की सशर्त मान्यता दी थी.इसी आधार पर संस्थान ने विज्ञापन जारी कर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नामांकन लेने का निर्णय लिया था. इसके लिए आवेदनपत्र भी जारी कर दिये गये थे(प्रभात खबर,पटना,21.8.11).

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