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12 अगस्त 2011

हरियाणाःअब गृह ज़िलों में जा सकेंगे जेबीटी शिक्षक

हरियाणा सरकार ने प्रदेश में नियमित आधार पर कार्यरत जेबीटी तथा सीएंडवी शिक्षकों के लिए अंतर-जिला स्थानांतरण नीति स्वीकृत की है। इस नीति के तहत स्थानांतरण के इच्छुक शिक्षकों को 25 अगस्त तक आवेदन करने का समय दिया गया है। हरियाणा की शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने बुधवार को यहां बताया कि व्यक्तिगत या पारस्परिक स्थानांतरण के लिए आवेदन फार्म विभाग की वेबसाइट पर भी पर उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि इच्छुक शिक्षकों को संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों के पास ही अपने आवेदन जमा करवाने होंगे।

उन्होंने कहा कि पारस्परिक अंतर-जिला स्थानांतरण के आवेदन फार्म दोनों जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों/जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिएं। पारस्परिक स्थानांतरण के लिए दोनों शिक्षकों को अपने विचार लिखित में प्रेषित करने होंगे। उन्हें अपने शपथ-पत्र में लिखना होगा कि वे अपने गत जिलों की वरिष्ठता छोडऩे के लिए तैयार हैं तथा नए जिले की नई वरिष्ठता के लिए सहमत हैं। नए जिले में कार्यभार संभालने के बाद पुराने जिले का उनका हक स्वत: ही समाप्त माना जाएगा।

उन्होंने कहा कि नए जिलों में कार्यभार संभालने की तिथि से पारस्परिक स्थानांतरण प्रभावी होगा। यदि एक शिक्षक निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालता है तो दोनों शिक्षकों की स्थानांतरण आधार पर नियुक्ति स्वत: ही रद्द हो जाएगी और दोनों को अपने पहले कार्य स्थलों पर ही कार्यभार संभालना होगा। ऐसे शिक्षक टीए या डीए के पात्र नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि जिला मेवात के लिए केवल पारस्परिक स्थानांतरण आग्रहों पर ही विचार किया जाएगा।

जेबीटी तथा सीएंडवी शिक्षक कॉडर के तदर्थ, अनुबंध तथा गेस्ट शिक्षकों के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जब कभी भी रिक्ति उत्पन्न होगी तो वरिष्ठतम शिक्षक को अंतर-जिला स्थानांतरण के लिए अधिमान दिया जाएगा। ऐसे शिक्षकों की वरिष्ठता नए जिलों में संबंधित कॉडर के अंतिम छोर पर निर्धारित की जाएगी। उन्हें अपने गत जिले की वरिष्ठता छोडऩे के सम्बंध में शपथ-पत्र देना होगा तथा उन्हें संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी या जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी को यह अंडरटेकिंग भी देनी होगी कि वे गत जिले की अपनी सेवा के आधार पर वरिष्ठता का दावा नहीं करेंगे और इसकी एक प्रति संबंधित निदेशालय को भी भेजनी होगी। पात्रता मानदंड एवं अधिमान आदेश के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि शिक्षकों का पारस्परिक स्थानांतरण एक ही वर्ग या कॉडर में होगा। 70 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता के लिए मेडिकल बोर्ड द्वारा और केंसर जैसी घातक बीमारियों से पीडि़त व्यक्ति के लिए सिविल सर्जन/पीजीआई से प्रमाण-पत्र जारी होना चाहिए। विधवा या कानूनी तौर पर तलाकशुदा शिक्षिकाएं,अवैवाहित शिक्षिकाएं तथा सेवारत सैनिकों की पत्नियां पात्र होंगी। इसके अतिरिक्त, ऐसी जेबीटी तथा सी एण्ड वी शिक्षिकाएं, जो शिक्षा विभाग के तहत जिला कॉडर में कार्यरत अपने पतियों के जिलों में स्थानान्तरण चाहती हैं और ऐसी सभी जेबीटी तथा सीएंडवी शिक्षिकाएं, जिनके पति अन्य विभागों में जिला कॉडर में कार्यरत हैं के मामलों पर भी इसी श्रेणी में विचार किया जाएगा। ऐसी जेबीटी तथा सीएंडवी शिक्षिकाएं, जिनका विवाह सेवा में आने के बाद होता है और वे ऐसे जिलों में स्थानांतरण की इच्छुक है, जहां उनके पति या ससुराल हैं। सेना तथा अर्द्ध-सैनिक बलों अर्थात जल, थल, वायु सेना, बीएसएफ, आईटीबीपी आदि के कर्मचारियों या अधिकारियों की पत्नियों के मामलों तथा ऐसी सभी जेबीटी तथा सीएंडवी शिक्षिकाएं जो ऐसे जिलों में स्थानांतरण की इच्छुक है, जहां उनके पति राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय निकाय तथा निगम के स्टेट कॉडर पदों पर कार्यरत हैं, के मामलों पर विचार किया जाएगा(दैनिक ट्रिब्यून,चंडीगढ़,12.8.11)।

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