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15 अगस्त 2011

हिमाचलःलोकपाल ने दिलाया बेरोजगारी भत्ता

प्रदेश में मनरेगा के मजदूरों के हक में पहली बार ऐतिहासिक फैसला आया है। प्रदेश में यह पहला मौका है जब मनरेगा लोकपाल ने मजदूरों को काम न मिलने की सूरत में बेरोजगारी भत्ता देने के आदेश दिए हैं।

धर्मपुर उपमंडल की डरबाढ़ पंचायत के नौ मजदूरों को प्रति मजदूर 86 दिन का बेरोजगारी भत्ता देने के आदेश दिए हैं। मजदूरों की ओर से उनके हक दिलवाने की पैरवी हिमाचल किसान सभा के जिला सचिव भूपेंद्र सिंह ने की।

डरवाढ़ पंचायत के छतरैण गांव के 20 मजदूरों ने पिछले साल 30 जुलाई को पंचायत से 100 दिनों की मजदूरी के लिए मनरेगा के तहत आवेदन किया था। इनमें से 9 मजदूरों को 14 दिन, 8 मजदूरों को 28 दिन और 3 मजदूरों को पंचायत कोई मनरेगा के तहत काम उपलब्ध नहीं करवा पाई। इसके चलते मजदूरों ने 18 अप्रैल 2011 को लोकपाल मनरेगा मंडी को बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया था। सुनवाई के बाद लोकपाल एसपी चटर्जी ने 9 मजदूरों के हक में फैसला सुनाया।

पंचायत के जिन 8 मजदूरों को 100 दिन की जगह सिर्फ 28 दिन का काम मिला है उनकी ओर से मनरेगा लोकपाल के पास दायर मामले में फैसला 30 अगस्त को आएगा। जिन तीन मजदूरों को एक भी दिन का काम नहीं मिला है उनके बारे में लोकपाल अपना फैसला 5 सितंबर को सुनाएंगे(दैनिक भास्कर,शिमला-मंडी,स्वतंत्रता दिवस,2011)।

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