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05 अगस्त 2011

यूपीःइंजीनियरिंग फीस प्रतिपूर्ति को लेकर जवाब-तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंजीनियरिंग कालेज के अनुसूचित जाति के छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से छह सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने पूछा है कि फीस प्रतिपूर्ति को 2004 में जारी शासनादेश का पूर्णतया पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति वी.के. शुक्ला ने वेंकटेर इंस्टीटय़ूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलाजी मेरठ सहित पांच कालेजों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि कालेज स्ववित्तपोषित है। इनमें अनुसूचित जाति के छात्रों के प्रवेश में 21 फीसदी का आरक्षण है। कुछ छात्र मेरिट पर भी आ जाते हैं। शासनादेश से सरकार ने इन छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति 45 दिन के भीतर किये जाने की व्यवस्था की है। सरकार की तरफ से फीस प्रतिपूर्ति में काफी विलम्ब होने से कालेज संचालन में परेशानी हो रही है(राष्ट्रीय सहारा,इलाहाबाद,5.8.11)।

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