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21 अगस्त 2011

बिहारःअब डीइओ होंगे प्रोन्नति समिति के अध्यक्ष

जिलों में कार्यरत शिक्षकों की प्रोन्नति नियमावली बदलेगी. इसके गठन का प्रस्ताव मानव संसाधन विकास विभाग ने कैबिनेट में भेज दिया है. कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे राज्य में लागू कर दिया जायेगा. प्रस्तावित नियमावली में जिला प्रोन्नति समिति के अध्यक्ष डीएम नहीं डीइओ होंगे.
डीएम की व्यस्तता को देखते हुए मुख्यमंत्री की सहमति पर यह निर्णय लिया गया है. वर्तमान नियमावली में स्नातक वेतनमान में न्यूनतम पांच वर्ष सेवा देनेवाले स्नातकोत्तर योग्यताधारी शिक्षक वरीयता के आधार पर मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक बनते हैं. अधिकतर जिलों में स्नातक वेतनमान में प्रोन्नति नहीं दी जा सकी है. इस कारण 26000 में से करीब 23000 मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक नहीं हैं. नये नियम में वरीय व प्रवरण वेतनमान की प्रक्रिया को सरल करते हुए मैट्रिक/इंटर कोटि व स्नातक कोटि के शिक्षकों को 12 वर्ष पर प्रथम व 24 वर्ष पर द्वितीय वित्तीय उन्नयन देने का प्रावधान किया गया है. प्रधानाध्यापक के पद को भरने के लिए निर्धारित सेवा अवधि व योग्यता में एक बार शिथिलता बरतने का अधिकार विभाग को होगा(प्रभात खबर,पटना,21.8.11).

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