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12 अगस्त 2011

मुज्फ्फरपुरःकाम करेगी तदर्थ शिक्षा समिति

अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद विद्यालयों में तदर्थ शिक्षा समिति का गठन अनिवार्य कर दिया गया है.
सभी प्राथमिक विद्यालयों में समिति अनिवार्य रूप से काम करेगी. समिति का गठन सितंबर तक पूरा कर लेना है. मानव संसाधन विकास विभाग ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है.
अधिसूचना के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (सर्व शिक्षा अभियान) राजेंद्र प्रसाद ने सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी (बीइइओ ) को तदर्थ शिक्षा समिति के गठन का निर्देश दिया है.
शिक्षा समिति करेगी देखरेख
शिक्षा का अधिकार कानून लागू किये जाने के बाद सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, एनपीइजीइएल व पर्यवेक्षण के साथ-साथ विद्यालय विकास योजना का संचालन तदर्थ शिक्षा समिति/ विद्यालय शिक्षा समिति के माध्यम से किया जाना है.

डीपीओ एसएसए श्री प्रसाद ने सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों को मार्गदर्शन भेजा है. पत्र के अनुसार 30 सितंबर तक अनिवार्य रूप से समिति का गठन कर लिया जाना है.
तदर्थ शिक्षा समिति का निबंधन प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी करेंगे. तदर्थ शिक्षा समिति बाल शिक्षा का अधिकार कानून के अधिनियम के प्रावधानों के अधीन शिक्षा समिति के गठन के पूर्व तक काम करेगी. तदर्थ शिक्षा समिति का गठन बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति अधिनियम 2011 के अंतर्गत किया जा रहा है(प्रभात खबर,मुजफ्फरपुर,12.8.11).

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