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25 अगस्त 2011

उत्तराखंडःहाईकोर्ट ने पंत विवि और सरकार से स्पष्टीकरण मांगा


नैनीताल उच्च न्यायालय ने पंतनगर विवि एवं राज्य सरकार से यूजीसी के दिशा निर्देश के तहत प्रवक्ताओं की रिटायरमेंट की उम्र सीमा 60 से 65 न करने के मामले पर स्पष्टीकरण मांगा है। यह स्पष्टीकरण मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बारिन घोष एवं न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की संयुक्त पीठ ने गोविन्द बल्लभ पंत विवि शिक्षक एसोसिएशन की एक याचिका पर मांगा है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि यूजीसी ने प्रवक्ताओं की रिटायरमेंट की उम्र सीमा 60 से बढ़ाकर 65 साल कर दी थी। इसके बाद एक समिति गठित की थी। इस समिति ने भी रिटायरमेंट की आयु सीमार बढ़ाने की सिफारिश की थी। लेकिन इसे लागू नहीं किया गया है। संयुक्त पीठ ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि गुरुवार तय की है(राष्ट्रीय सहारा,नैनीताल,25.8.11)।

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