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21 सितंबर 2011

मध्यप्रदेशःएमफिल व शोध विद्यार्थी भी लड़ सकेंगे चुनाव

छात्रसंघ चुनाव को लेकर हो रही विसंगतियों को दूर करने का प्रयास उच्च शिक्षा विभाग कर रहा है। यही वजह है कि चुनावी नियमावली में रोजाना संशोधन किया जा रहा है। किये गये नये संशोधन के तहत अब एमफिल व शोध विद्यार्थी भी चुनाव लड़ सकेंगे, बशर्ते उनकी उम्र 28 वर्ष से अधिक न हो।

गौरतलब है कि चुनावी नियमावली आने के साथ ही विभिन्न छात्र संगठन एमफिल व रिसर्च स्कॉलर को भी चुनाव में शामिल करने की मांग कर रहे थे। इसकी वजह विश्वविद्यालय सहित महाविद्यालयों में एक खास वर्ग रिसर्च स्कॉलर छात्रों का होना है, इसी तरह एमफिल विषयों में भी छात्रों की संख्या अधिक है। यही कारण था कि उच्च शिक्षा को नियमावली में संशोधन करना पड़ा। मगर डिप्लोमा, सर्टिफिकेट व स्नातकोत्तर डिप्लोमा कक्षाओं को चुनावी प्रक्रिया से दूर रखा गया है।


आयुक्त ने चुनावी प्रक्रिया समाप्त होने तक सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यो को चौबीसों घंटे अपना मोबाइल फोन चालू रखने के आदेश दिये हैं। इसके अलावा अग्रणी महाविद्यालय एवं अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा को महाविद्यालयों में चुनावी प्रक्रिया दिशानिर्देशों के अनुरूप कराने की बात उन्होंने कही। साथ ही यह बताया गया कि होने वाली समस्याओं के समाधान हेतु भोपाल में एक नियंत्रण प्रकोष्ठ खोला गया है। प्रकोष्ठ से प्रात: 9 बजे से शाम 6 बजे तक संपर्क कर चुनावी समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है(दैनिक भास्कर,जबलपुर,21.9.11)।

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