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20 अक्तूबर 2011

बिहारःशिक्षक पात्रता परीक्षा पर केंद्र और राज्य से जवाब तलब

बिहार में होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा पर ग्रहण लग सकता है। पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।
हाईकोर्ट ने इसके लिए 8 नवंबर तक का समय दिया है।


न्यायमूर्ति रमेश कुमार दत्ता, नजहत इकबाल एवं अन्य कई लोगों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। इस मामले में कोर्ट को बताया गया कि राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहां ट्रेड शिक्षकों की संख्या तीन लाख के करीब है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को जानकारी दी गई कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए 26 लाख फॉर्म बेचे गए हैं। सरकार ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि शिक्षकों की नियुक्ति में शिक्षित एवं प्रशिक्षित शिक्षकों का अनुपात क्या होगा। 


आवेदन में यह साफ नहीं किया गया है कि राज्य में ट्रेनिंग कॉलेज नहीं होने की स्थित में उन्हें कहां प्रशिक्षित किया जाएगा। गौरकाबिल है कि 3 और 4 दिसंबर को पूरे बिहार में शिक्षक पात्रता परीक्षा होनी है। इस परीक्षा के नियम के अनुसार इसमें उत्तीर्ण होने के बाद ही राज्य में कोई शिक्षक बन पाएगा(दैनिक भास्कर,पटना,20.10.11)।

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