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19 नवंबर 2011

महाराष्ट्रःफिजियोथैरेपी कोर्स में एडमिशन ले सकेंगे मंददृष्टि छात्र

बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को मंद दृष्टि विद्यार्थियों के पक्ष में एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए एडमिशन के लिए सरकार द्वारा बनाए गए नए नियम पर रोक लगाई है। सरकार ने विभिन्न कोर्स में एडमिशन लेने के संबंध में एक ड्राफ्ट तैयार किया नियम बनाया था जिसके तहत मंद दृष्टि विद्यार्थियों को बैचलर ऑफ फिजीयोथैरेपी जैसे कोर्स के लिए एडमिशन न देने का फैसला किया गया था। हाई कोर्ट की दखल के बाद अब मंद दृष्टि के विद्यार्थी ऐसे कोर्स में एडमिशन ले सकेंगे।

चीफ जस्टिस मोहित शाह और रोशन दल्वी की बेंच एक मंद दृष्टि विद्यार्थी कृतिका पुरोहित की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कृतिका अभी बैचलर ऑफ फिजियोथैरेपी के सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाई कर रही है। सरकार ने डॉ . वी . एस . गुप्ते के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी जिसमें विभिन्न कोर्स में एडमिशन लेने के लिए नियम शर्तों का ड्राफ्ट तैयार किया गया। कमेटी का कहना था कि फिजियोथैरेपी के कुछ कोर्स जैसे लेजर थैरेपी इत्यादि का ट्रीटमेंट करना मंद दृष्टि के विद्यार्थियों के लिए लगभग असंभव है(नवभारत टाइम्स,मुंबई,18.11.11)।

1 टिप्पणी:

  1. बहुत सुंदर प्रस्तुति । मेरे नए पोस्ट पर आपका इंतजार रहेगा । धन्यवाद ।

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