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03 नवंबर 2011

दिल्लीःराजकीय प्रतिभा विद्यालयों में दाखिला प्रक्रिया न चलाने के बाबत जवाब तलब

राजधानी के 17 राजकीय प्रतिभा विद्यालयों में करीब 1400 छात्रों की दाखिला प्रक्रिया न चलाने के बाबत दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार व शिक्षा निदेशालय से जवाब मांगा है। इस मामले में सोशल ज्यूरिस्ट संस्था की ओर से कहा गया है कि छठी कक्षा में सत्र 2011-12 के लिए प्रतिभाशाली छात्रों का दाखिला न करके शिक्षा के अधिकार कानून का उल्लंघन किया गया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एके सीकरी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष सोशल ज्यूरिस्ट संस्था के सलाहकार व एडवोकेट अशोक अग्रवाल ने कहा कि इस मामले में सत्र 2011-12 के लिए एक अप्रैल से दाखिला किया जाना था, लेकिन अभी तक कोई दाखिला न करके करीब 1400 बच्चों को अच्छी शिक्षा से वंचित कर दिया गया है। पीठ से मांग की गयी कि वह दिल्ली सरकार व शिक्षा निदेशालय को दाखिला प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दे। पीठ ने इस मामले में पक्षकारों से 23 नवम्बर तक अपना जवाब पेश करने को कहा है(राष्ट्रीय सहारा,दिल्ली,3.11.11)।

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