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13 दिसंबर 2011

यूपीःअभ्यर्थी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं शिक्षक भर्ती आवेदन

बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों में 72,825 शिक्षकों की भर्ती के लिए बीती 30 नवंबर को प्रकाशित विज्ञापन को इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा रद करने का आदेश देने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने अदालत की मंशा के अनुरूप रवैया अख्तियार किया है। सचिव बेसिक शिक्षा अनिल संत ने कहा कि हम हाई कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। सचिव का कहना है कि यद्यपि अभी उन्होंने अदालत का आदेश नहीं देखा है, लेकिन यदि कोर्ट ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को सिर्फ पांच जिलों का विकल्प देने के प्रावधान को अनुचित ठहराया है तो अभ्यर्थी अपनी मर्जी के मुताबिक जितने जिलों में आवेदन करना चाहते हैं, आवेदन कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं, यदि वे चाहें तो अन्य जिलों में भी आवेदन कर सकते हैं। उधर बेसिक शिक्षा निदेशक दिनेश चंद्र कनौजिया ने इस बारे में कुछ भी कहने से इंकार किया। यह कहते हुए कि अभी उन्होंने हाई कोर्ट का आदेश नहीं देखा है(दैनिक जागरण,लखनऊ,13.12.11)।

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