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05 अक्टूबर 2010

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट कर्मचारियों पर ड्रेस कोड लागू

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के लगभग चार हजार कर्मचारी अब ड्यूटी पर रहते जींस और टी शर्ट नहीं पहन सकेंगे। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार (प्रशासन) की तरफ से कर्मचारियों पर न्यूनतम ड्रेस कोड लागू किया गया है जिसके चलते जींस और टी शर्ट पहनने पर रोक लगाई गई है।

रजिस्ट्रार की तरफ से हाईकोर्ट की सभी शाखाओं, विशेष सचिवों, प्रधान सचिवों, सचिवों, रीडर्स, संयुक्त सचिवों, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और सुपरिटेंडेंट को जारी सकरुलर में कहा गया कि देखने में आया है कि हाईकोर्ट के मुलाजिम सही वेशभूषा में नहीं आते। युवा लड़कियां रंगीन व स्ट्रीपड टी शर्ट पहन कर आती हैं जो दफ्तर में अछी नहीं लगती।

हाईकोर्ट जैसे संस्थान में कर्मचारियों का सही वेशभूषा में होना जरूरी है। सकरुलर में हाईकोर्ट क चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और ड्राइवरों को भी दी गई वर्दी में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वकील जीके अटारीवाला ने सकरुलर पर कहा कि यह हाईकोर्ट के प्रशासनिक निर्देश हैं। हाईकोर्ट अपने कर्मचारियों को इस तरह के निर्देश जारी करने के लिए स्वतंत्र है। हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है कि वह अपने कर्मचारियों को इस तरह के निर्देश जारी कर सकता है(दैनिक भास्कर,चंडीगढ़,5.10.2010)।

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