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30 सितंबर 2010

राजस्थानःपीईटी में शामिल विद्यार्थियों की सूची देने के आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने संयोजक और निदेशक तकनीकी शिक्षा राजस्थान सरकार से जवाब-तलब करते हुए आरपीईटी-2010 में शामिल हुए सभी छात्र-छात्राओं की विस्तृत सूची प्रार्थी संस्थान को तीन सप्ताह में उपलब्ध कराने के आदेश दिए। न्यायाधीश विनीत कोठारी ने यह आदेश प्रार्थी राजस्थान विकास संस्थान की याचिका की सुनवाई में दिए।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मगराज सिंघवी ने कोर्ट में यह दलील दी कि राजस्थान सरकार ने इंजीनियरिंग कॉलेजों में रिक्त करीब 17 हजार सीट भरने के लिए कॉलेजों को सीधी भर्ती की अनुमति दी है। इसमें कॉलेज अपने स्तर पर रिक्त सीट पर भर्ती कर सकते हैं। इसके लिए प्रार्थी संस्थान ने अपने दो इंजीनियरिंग कॉलेजों क्रमश: व्यास इंजीनियरिंग कॉलेज फॉर गल्र्स और व्यास इंस्टीटच्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की रिक्त सीट भरने के लिए समन्वयक आरपीईटी से उन विद्यार्थियों की सूची विवरण सहित मांगी, जिन्होंने परीक्षा दी, लेकिन काउंसलिंग में शामिल नहीं हुए।

ऑप्शन फॉर्म नहीं भरे, लेकिन परीक्षा समन्वयक ने यह कहते हुए संस्थान को सूची उपलब्ध नहीं करवाई कि यह सूची गोपनीय है। इस पर न्यायाधीश ने तकनीकी शिक्षा सचिव राजस्थान सरकार और संयोजक आरपीईटी व निदेशक तकनीकी शिक्षा को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब देने और इस बीच में प्रार्थी संस्थान को छात्रों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए(दैनिक भास्कर,जोधपुर,30.9.2010)।

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