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30 अगस्त 2011

उत्तराखंडःआयुर्वेदिक चिकित्सकों के परीक्षा परिमाम पर रोक

नैनीताल हाईकोर्ट ने आयुर्वेदिक चिकित्सकों के परीक्षा परिणाम पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही 564 आयुव्रेदिक चिकित्सकों की नियुक्ति का मामला लटक गया है। यह रोक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बारिन घोष व न्यायमूर्ति बीके बिष्ट की संयुक्त पीठ ने देहरादून की डॉ. शुभा की एक याचिका की सुनवाई के दौरान लगाई। याचिकाकर्ता का आरोप है कि 23 सितम्बर 2010 को आयुव्रेदिक चिकित्सकों की भर्ती हेतु एक विज्ञप्ति जारी की गई थी। इस विज्ञप्ति में अभ्यर्थियों को उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण जरूरी किया गया था। यह पंजीकरण उत्तराखंड आयुष नियमावली की धारा 9बी के तहत जरूरी किया गया था। याचिकाकर्ता ने इस धारा को असंवैधानिक बताया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद संयुक्त पीठ ने सरकार को अग्रिम आदेशों तक परीक्षा परिणाम घोषित न करने का आदेश दिया है(राष्ट्रीय सहारा,नैनीताल,30.8.11)।

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