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03 अगस्त 2011

बिहारःउप-मुख्यमंत्री ने कहा,‘सरकार से परामर्श के बिना हुई कुलपतियों की नियुक्तियां'

बिहार में छह विश्वविद्यालयों में स्थाई कुलपति की नियुक्ति के संबंध में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज कहा कि कुलाधिपति कार्यालय ने इस संबंध में राज्य सरकार से कोई परामर्श नहीं किया है।
जनता दरबार में उपमुख्यमंत्री कार्यक्रम से इतर मोदी ने संवाददाताओं से कहा,’छह विश्वविद्यालयों में कुलपतियों तथा चार प्रतिकुलपतियों की नियुक्ति के संबंध में बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 का उल्लंघन हुआ है। राज्यपाल सह कुलाधिपति ने कुलपतियों की नियुक्ति के संबंध में राज्य सरकार से कोई परामर्श नहीं किया है।’ मोदी ने कहा कि इससे पहले राज्य सरकार से परामर्श के बिना वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा और मगध विश्वविद्यालय, गया में कुलपतियों की नियुक्ति होने पर न्यायालय ने नियुक्तियों को अवैध करार दिया था।

उन्होंने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखा था। राज्य सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मदद के बाद अपने कोष से राज्य के विश्वविद्यालयों पर प्रतिवर्ष 1100 करोड़ रुपए व्यय करती है। लेकिन सरकार की समिति में से सुझाए गए नामों को मंजूरी नहीं दी जाती।

उन्होंने राजभवन के फैसले पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। मोदी ने कहा कि इस मामले को लेकर राज्य सरकार का अदालत की शरण में जाने का कोई विचार नहीं है। उल्लेखनीय है कि राज्यपाल सह कुलाधिपति देवानंद कुंवर ने कल राज्य में छह विश्वविद्यालयों में नए कुलपतियों की नियुक्ति को हरी झंडी दे दी थी(दैनिक ट्रिब्यून,पटना,3.8.11)।

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